*ज़िला ऊना में शादी सम्बन्धी नए नियम*
(i) दिनांक 1 मई, 2021 के उपरान्त ज़िला ऊना में शादी के पब्लिक फंक्शन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा | दिनांक 1 मई, 2021 के उपरान्त शादी पर किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा |
(ii) दिनांक 1 मई, 2021 के उपरान्त शादी के लिए वर और वधु दोनों पक्षों से वर-वधु को मिलाकर कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे | यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी जिसके दायरे को किसी भी प्रकार की स्टैगरिंग से बढाया नहीं जा सकता | निकटतम सम्बन्धियों के अलावा अन्य बाहरी व्यक्ति भीड़ बढाने के लिए शादी में सम्मिलित नहीं होंगे |
(iii) शादी में किसी भी प्रकार के डी.जे. की अनुमति नहीं दी जाएगी |
(iv) दिनांक 1 मई, 2021 के उपरान्त हो रही सभी शादी जिनकी अनुमति दी जा चुकी हैं वे सभी अनुमति इन नियमों के अनुसार संशोधित समझी जाएगी | यह सभी अनुमतियाँ 20 लोगों तक सीमित मानी जाएंगी और पब्लिक फंक्शन और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी |
(v) हाई लोड कोविड-19 राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-एनसीआर इत्यादि से ज़िला ऊना में शादी में सम्मिलित होने आ रहे सभी वर/ वधु और सगे-सम्बन्धी अपना कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ लाएंगे और ज़िला के बॉर्डर नाके पर दिखाएंगे |
(vi) हाई लोड कोविड-19 राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-एनसीआर इत्यादि में हो रही शादी में जा रहे सभी वर/ वधु और सगे-सम्बन्धी ज़िला में लौटकर घर पर क्वारंटीन रहेंगे और अपना कोविड-19 टेस्ट करवाएंगे |
(vii) शादी के लिए सभी अनुमतियाँ इन शर्तों के अनुरूप ही दी जाएंगी |
(viii) सभी शादी का विवाह-पंजीकरण उपमंडल अधिकारी (ना) द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालना सम्बन्धी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होगा | आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी उपमंडल अधिकारी (ना) को साक्ष्य स्वरुप दिखाने के लिए रखें |
(ix) सभी लोग शादी घर पर ही सादगीपूर्वक करें | यदि किसी आयोजक द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में भीड़ एकत्रित की जाती है तो उपमंडल अधिकारी (ना) द्वारा उन पर केस दर्ज किया जाएगा और भीड़ को मौके से हटाया जाएगा |
ज़िला मैजिस्ट्रेट ऊना