टीजीटी शिक्षकों के लिए हेडमास्टर पदोन्नति में हो स्पष्ट कोटा

कार्मिक विभाग के आदेश 30 साल लागू न करने के दोषी नहीं हैं शिक्षक

हिमाचल प्रदेश में हेडमास्टर कैडर के लिए फीडिंग काडर टीजीटी होने के बावजूद नाममात्र टीजीटी ही हेडमास्टर प्रमोट हो रहे हैं । कार्मिक विभाग ने वर्ष 1981 में ही साफ किया था कि जिन शिक्षक वर्गों के लिए पदोन्नति के दो विकल्प हैं , वे किसी एक विकल्प का लिखित रूप से चयन करेंगे मगर ये आदेश तीस साल धूल फाँकते रहे जिसके लिए टीजीटी जिम्मेदार नहीं हैं । 23 अप्रैल 1998 को शिक्षा विभाग ने प्रवक्ता या हेडमास्टर में से किसी एक प्रमोशन चैनल को चुनने हेतु आदेश जारी किए और जो प्रवक्ता बने , उनको हेडमास्टर न बनाने के आदेश हुए । मगर वर्ष 2004 में ये फैसला पलटा गया और प्रवक्ता को भी हेडमास्टर बनाया गया मगर भर्ती पदोन्नति नियमों में टीजीटी ही हेडमास्टर बनने के लिए पात्र थे । यह जानकारी देते हुए टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि हाईकोर्ट ने नीलम कौशल बनाम सरकार मामले में 26 जुलाई ,2010 को साफ किया था 26 अप्रैल , 2010 के बाद टीजीटी से प्रवक्ता या हेडमास्टर पदोन्नति हेतु अनिवार्य रूप से अंतिम विकल्प चयन घोषणा लेंगे । वर्ष 2012 में हेडमास्टर के 212 पदों पर सीधी भर्ती और 139 पदों पर पदोन्नति हुई जब हाईकोर्ट ने इसके बाद उभरे विनोद कुमार बनाम सरकार मामले में टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नत शिक्षकों को भी हेडमास्टर पदोन्नति का अवसर इस आधार पर देने हेतु कहा गया कि उनसे 26 अप्रैल,2010 से पूर्व पदोन्नति विकल्प नहीं मांगा गया था । शिक्षा विभाग ने भर्ती पदोन्नति नियम आज तक यही हैं कि 3 से 8 वर्ष शिक्षण अनुभव वाले टीजीटी ही हेडमास्टर प्रमोट होंगे । कैडर संख्या के आधार पर टीजीटी को हेडमास्टर पदोन्नति में स्पष्ट कोटा नहीं मिला है जिसके चलते टीजीटी बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पदोन्नति लाभ ले चुके व्यक्ति फिर से प्रमोट हो रहे हैं । अगर कार्मिक विभाग के आदेश 30 साल बाद लागू किए गए तो इसके दोषी वर्तमान टीजीटी नहीं हैं । भर्ती पदोन्नति नियमों की बात करें तो हिमाचल शिक्षा विभाग की वर्ष 1975 की नियमावली के क्रम संख्या 11 पर हेडमास्टर के लिए तय 250-750 स्केल में पदोन्नति हेतु बेसिक शिक्षा डिप्लोमा, द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री व 5 वर्ष का शैक्षिक अनुभव अर्हता तय थी । उस समय भी टीजीटी कैडर ही इसका फीडिंग काडर था जिसके लिए गैर-स्नातकोत्तर भी पात्र बनाए गए और 24-12-1981 में स्केल 300-25-600 हुआ से 2008 की नियमावली में भी यही व्यवस्था जारी रही मगर टीजीटी वर्ग को जायज हक न मिला ।

जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति सूची शीघ्र करें जारी

टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति सूची में विलंब अब सहन नहीं किया जाएगा । शिक्षा विभाग डीपीसी की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए इस सूची को चुनाव आचार संहिता से पहले जारी करे क्योंकि इसके संदर्भ में पैनल तैयार है और विभागीय औपचारिताएँ ही शेष हैं ।

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